
दिल्ली – शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत के सामने केजरीवाल का तर्क था कि जानबूझकर लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तारी की गई है
केजरीवाल की स्पेशल लीव पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई नहीं होगी. केजरीवाल को अगले हफ्ते तक सुनवाई के लिए इंतजार करना होगा. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ज्यूडिशियल कस्टडी के खिलाफ पहले दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. मंगलवार को हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए ईडी के एक्शन को जायज ठहराया है. हाई कोर्ट के इस फैसले को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.




