पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को आजीवन कारावास

बलौदा बाजार – थाना सिटी कोतवाली अन्तर्गत ग्राम रसेड़ा में अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी तेल डालकर व आग लगाकर हत्या कारित करने के मामले में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार श्रीमती संजया रात्रे ने आरोपी अशोक उर्फ अंशु मनहरे को आजीवन कारावास तथा 1000 रुपए की अर्थ दण्ड से दंडित करने का आदेश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 जुलाई 2023 को बेदन मनहरे अपने घर में थी, तभी उसके पति आरोपी अशोक मनहरे ने उसके ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा कर जला दिया। गंभीर अवस्था में बेदन मनहरे को डी के अस्पताल रायपुर में ईलाज के लिए भर्ती किया गया था। जहां उसे देखने उसके पिता विजय दिवाकर गया, तब बेदन ने बताया कि उसके पति ने उसे मारने के लिए मिट्टी तेल डालकर जला दिया है। विजय दिवाकर के द्वारा सिटी कोतवाली बलौदा बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराने पर पर आरोपी के खिलाफ धारा 307 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वही ईलाज के दौरान 31 जुलाई 2023 को बेदन की मृत्यु हो जाने पर धारा 302 भादवि जोड़कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस विवेचना के दौरान पाया गया था कि आरोपी शराब पीने का आदी था तथा वह अक्सर अपने पत्नी के साथ मारपीट करता था। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् पुलिस द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदा बाजार के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। प्रकरण सुनवाई के लिए द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय बलौदाबाजार को उपार्पण किया गया। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार श्रीमती संजया रात्रे ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दलील को सुनने के पश्चात् 21 मार्च 2025 को आरोपी अशोक उर्फ अंशु मनहरे को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास तथा 1000 रुपये अर्थ दण्ड से दंडित किया है और अर्थ दण्ड की राशि जमा नहीं करने पर 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा से दंडित किये जाने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक थानेश्वर वर्मा के द्वारा पैरवी किया गया।








