अवैध गांजा तस्करी करने वाले दो आरोपियों को 12- 12 वर्ष की कारावास

कोर्ट ने लगाया एक एक लाख रुपये का अर्थ दण्ड
थाना गिधौरी अन्तर्गत अवैध गांजा की तस्करी करने के एक मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) बलौदा बाजार पीठासीन राकेश कुमार वर्मा ने दो आरोपियों को 12-12 वर्ष कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किये जाने का आदेश प्रदान किया है। दोनों आरोपी अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर है, जिनके कब्जे से कुल 91 किलोग्राम कीमत 9.10 लाख रुपये का अवैध गांजा एवं परिवहन में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार क्र. एम पी 04 जेड के 1348 पुलिस के द्वारा जब्त किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना गिधौरी पुलिस के द्वारा 9-10 जनवरी 2024 की रात्रि बस स्टैंड गिधौरी के पास घेराबंदी कर एक स्विफ्ट डिजायर कार एम पी 04 जेड के 1348 को रोका गया। कार में चालक सहित 2 लोग बैठे थे, जिनसे पूछताछ पर दोनों की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। दोनों व्यक्तियों को नीचे उतारकर कार का सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण किया गया। तलाशी के दौरान वाहन की डिक्की में पैकेट में बंधा कुल 91 किलोग्राम अवैध गांजा कुल कीमत 910000 रुपये बरामद हुआ।
प्रकरण में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना एवं जांच कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात् चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले के विचारण के दौरान न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) बलौदा बाजार पीठासीन राकेश कुमार वर्मा ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन पश्चात् आरोपियों का अपराध सिद्ध होना पाया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी भूपेंद्र सिंह राजपूत पिता दिलीप सिंह 35 वर्ष निवासी पिपरिया इतवारा बाजार, विनोबा वार्ड थाना पिपरिया, जिला नर्मदापुर होशंगाबाद (म.प्र.) एवं पोषण सिंह पिता परमोधी सिंह 25 वर्ष निवासी ग्राम पिपरौडी जैतहरी, अपना जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) को धारा 20 (बी) (2) (सी) एनडीपीएस के तहत 12-12 वर्ष कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।