
कसडोल – माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनांक 04.09.2024 को शराब पीकर वाहन चलाने वाले 02 वाहन चालकों को ₹10,000-10,000 अर्थदंड से दंडित किया गया . यातायात पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से कसडोल एवं सिमगा में चेकिंग कर वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया. दोनों प्रकरण में यातायात पुलिस द्वारा धारा 185 MV Act के तहत वाहन जप्त कर किया गया विधिवत कार्रवाई. संपूर्ण कार्रवाई में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 02 वाहन चालकों को कुल ₹20,000 अर्थदंड से किया गया दंडित

