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कोमा में पड़े पति की संपत्ति बेच सकती है पत्नी – मद्रास हाई कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने कोमा में पड़े एक व्यक्ति की पत्नी को उसकी 1 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति बेचने/बंधक रखने और उससे प्राप्त राशि का उपयोग उसका इलाज खर्च साथ-साथ एक बेटे और एक बेटी वाले परिवार के भरण-पोषण के लिए करने की अनुमति दी है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और पीबी बालाजी ने एकल जज के आदेश को पलट दिया। एकल जज ने 23 अप्रैल अपने आदेश में चेन्नई की एस. शशिकला रिट याचिका को खारिज कर दिया था। इसमें उन्होंने अपने पति एम. शिवकुमार का अभिभावक नियुक्त – करने की मांग की थी, जो इस साल की शुरुआत से ही कोमा में हैं।

