भाटापारा

नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी, 4 आरोपी गिरफ्तार

गुड वे कंपनी प्रबंधन द्वारा बेरोजगार युवाओं से ठगी का मामला

भाटापारा – शहर पुलिस द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का पर्दाफॉस किया गया। रजिस्ट्रेशन फीस, आईडी, इंश्योरेंस के नाम पर कंपनी द्वारा प्रति व्यक्ति 31,000 लिया गया। साथ ही कंपनी का प्रोडक्ट बेचने एवं कंपनी में और लोगों को जोडने काम सौंपा गया। अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक एवं शहर थाना प्रभारी ने बताया की प्रार्थिया पूर्णिमा साहू निवासी ग्राम बोरतरा थाना लोरमी जिला मुंगेली द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे उसकी सहेली के माध्यम से भाटापारा में गुड वे टीम नाम की कंपनी चलाने के बारे में पता चला जहां पर नौकरी पर लोगों को रखा जा रहा है। तब प्रार्थिया द्वारा उक्त संस्था में संपर्क किया गया, जिसमें संस्था के मैनेजर द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं ट्रेनिंग फीस के नाम पर 3000 रू लिया गया। इसके बाद कंपनी वालों द्वारा 4 दिन का ट्रेनिंग दिया गया। इस दौरान कंपनी द्वारा किसी से भी बातचीत करने के लिए मना कर दिया गया।

ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैनेजर द्वारा प्रार्थिया एवं अन्य लोगों का इंटरव्यू लिया गया जिसमें उसके द्वारा सिलेक्शन हो जाना बताया गया।

तत्पश्चात मैनेजर द्वारा कंपनी में काम करने के लिए ड्रेस, आईडी एवं इंश्योरेंस के लिए 1 घंटे के भीतर 28,000 रु जमा करने के लिए कहा गया। तब प्रार्थिया एवं उसके साथ अन्य लोगों द्वारा उक्त रकम कंपनी में जमा किया गया। इसके बाद वह कंपनी में काम करने लगी और एक सप्ताह काम करने के बाद कंपनी द्वारा प्रार्थिया एव अन्य लोगों को बताया गया कि अब तुम लोगों को कपड़ा और कॉस्मेटिक सामान बेचना है और अन्य लोगों को कंपनी में जोड़ने पर ही आप लोगों को पेमेंट मिलेगा। इसके बाद प्रार्थिया एवं उसके साथ जुड़े अन्य लोगों को कंपनी खोलकर ब्रांच मैनेजर एवं अन्य द्वारा कंपनी में नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेकर धोखाधड़ी किया जाना पता चला। प्रार्थिया कि रिपोर्ट पर थाना भाटापारा शहर में अपराध क्र. 139/2025 धारा 318 (4), 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मैनेजर सहित चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर युवाओं से ठगी करते हुए रजिस्ट्रेशन फीस, आईडी, इंश्योरेंस आदि के नाम पर रुपए वसूलना स्वीकार किया गया है। प्रकरण में सभी चारों आरोपियों कुलेश्वरी साहू, प्रभात राय, सुभाष चौधरी, राहुल नवरंग को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।

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