बलौदाबाजार जिले में बोर खनन 30 जून तक रोक

बलौदाबाजार – जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर दीपक सोनी ने छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत 11 अप्रैल से 30 जून 2025 तक बलौदाबाजार-भाटापारा जिले को जलभराव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।
इस दौरान जिले में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं करेगा। शासकीय / अर्धशासकीय/नगरीय निकायों को पेयजल हेतु अपने क्षेत्राधिकार सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु वे भी निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति द्वारा अनुज्ञा के बिना अधिनियम का उल्लंघन करते हुए नलकूप खनन करते पाए जाने पर पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1987 के धारा 3 या 4 के उपबंधों का उल्लंघन पर कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।