वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में दी बड़ी खुशखबरी ! विदेश यात्रा और पढ़ाई पर टैक्स में राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में दी बड़ी खुशखबरी! विदेश यात्रा और पढ़ाई पर टैक्स में राहत दी है. उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन में विविधता लाने, उत्पादकता बढ़ाने और किसान की आय बढ़ाने के लिए सरकार उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहित करेगी. साथ ही, पर्यावरण-सहज और तेज़ यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा है इसी के साथ टेक्सटाइल सेक्टर में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का ऐलान किया है.
विदेश यात्विदेश यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि विदेशी टूर पैकेज पर टैक्स (TCS) को 5%-20% से घटाकर 2% कर दिया गया है, और अब कोई न्यूनतम राशि की शर्त नहीं होगी. इसके साथ ही सरल इनकम टैक्स फॉर्म्स जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे. उन्होंने Semiconductor Mission 2.0 लॉन्च करने के बारे में भी बताया.
यह उनका लगातार नौवां बजट है, जो एक बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है. देश की पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर वो इतिहास रच रही हैं. भारत में इतने सालों बाद पहली बार बजट रविवार को आ रहा है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है. मिडिल क्लास से लेकर बिजनेसमैन तक सब इस बजट के लिए उत्सुक थे. खासकर महंगाई से राहत मिलेगी. रोजमर्रा की जरूरी चीजों जैसे दाल, तेल, चावल, सब्जियां, दवाइयां या बिजली-पानी पर टैक्स कम होगा. इससे घर का खर्चा थोड़ा कम होगा और आम आदमी की जेब में कुछ पैसे बचेंगे.
IT सेवाओं को सशक्त बनाने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने इनकम टैक्स बजट 2026:
बजट में IT सेवाओं को सशक्त बनाने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं. Advanced Pricing Agreement (APA) लेने वाली कंपनियों के लिए प्रक्रिया को तेज़ कर 2 साल में पूरा किया जाएगा, साथ ही जरूरत पड़ने पर 6 महीने का विस्तार भी मिलेगा. APA में शामिल संबंधित संस्थाओं के लिए modified returns की सुविधा भी उपलब्ध होगी.
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियों को, जो भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करके ग्लोबल क्लाउड सेवाएं देंगी, 2047 तक टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा.
आय की गलत जानकारी देने पर सख्त जुर्माना
आय की गलत जानकारी देने वालों पर सरकार सख्ती बरतने जा रही है. बजट से जुड़ी जानकारी में बताया गया है कि अगर कोई करदाता अपनी आय को गलत तरीके से दिखाता है या छुपाता है, तो उस पर टैक्स की रकम के बराबर यानी 100 फीसदी तक का पेनल्टी लगाई जाएगी. मनीकंट्रोल की PF एडिटर टीना जैन कौशल के मुताबिक, यह कदम टैक्स अनुपालन को मजबूत करने और जानबूझकर गलत रिपोर्टिंग करने वालों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है. सरकार का मकसद है कि टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़े और ईमानदार टैक्सपेयर्स का भरोसा बना रहे.
नया इनकम टैक्स कानून अप्रैल 2026 से लागू
FM निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि Income Tax Act, 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इसके तहत नियम और टैक्स रिटर्न फॉर्म्स जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे.



