
रायपुर- छत्तीसगढ़ में BH सीरीज के साथ गाड़ियों के नंबर का रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसी गाड़ियों के नंबर प्लेट पर CG की जगह BH लिखा हाेगा। परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। इसके तहत हाल ही में छ.ग. राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया था।
असुविधा से बचने के लिए BH नंबर प्लेट
परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कई लोग परेशान होते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्ट्री ने इस असुविधा से बचने के लिए 2021 में भारत सीरीज नंबर प्लेट की शुरुआत की। भारत सीरीज की नंबर प्लेट को दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा। एक बार नंबर प्लेट मिलने पर देशभर में ये मान्य होगी।
इसलिए लाया गया ये ऑप्शन
नए राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी को सिर्फ 12 महीने चलाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर भारी चालान भरना पड़ सकता है। केंद्र सरकार की नौकरी करने वालों के तबादले होते रहते हैं। इसलिए सुविधा को देखते हुए BH नंबर प्लेट का ऑप्शन लाया गया है।
वाहन की कीमत का आठ से 10 प्रतिशत टैक्स
बीएच सीरीज का नंबर प्लेट लेने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों के मालिकों को वाहन की कुल कीमत का आठ से 10 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा। यह राशि 15 वर्ष के लिए एकमुश्त नहीं देनी पड़ेगी। इसे प्रति दो वर्ष में किस्तों में जमा करना पड़ेगा। इससे उन्हें अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। साथ ही कुछ प्रतिशत राशि ही टैक्स के रूप में अदा करने पड़ेगा। निर्धारित अवधि के बाद बकाया टैक्स की राशि उसे संबंधित आरटीओ में जमा करना होगा।
कैसे करें BH सीरीज नंबर के लिए अप्लाई?
BH सीरीज नंबर प्लेट लगवाने के लिए सबसे पहले परिवहन अधिकारी से अपने दस्तावेज वेरीफाई कराने होंगे। फिर वाहन मालिक MoRTH के वाहन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। यह लॉग इन वाहन खरीदते समय ऑटोमोबाइल डीलरों की मदद से भी किया जा सकता है।
डीलर को मालिक की ओर से पोर्टल पर फॉर्म 20 भरना होगा। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को फार्म 60 भरना होगा और एक एम्पलॉय आईडी और वर्क सर्टिफिकेट जमा कराना होगा।



