छत्तीसगढ़

बाल श्रम को लेकर विभिन्न संस्थाओं को जारी किया नोटिस

जिला गरियाबंद के क्षेत्रान्तर्गत संचालित समस्त प्रतिष्ठानों, निर्माण कार्य स्थल होटल, ढ़ाबा, पेट्रोल पम्प, उद्योग, कारखाने, ईंट भट्टा एवं विभिन्न वाणिज्यिक स्थापनाओं पर बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधित अधिनियम 2016 के अन्तर्गत माह जून 2024 में बाल श्रम के रोकथाम कराये जाने एवं संलिप्त बाल श्रम मुक्त कराए जाने जिला में गठित टॉस्क फोर्स द्वारा निरीक्षण एवं रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। श्रम पदाधिकारी गरियाबंद ने बताया कि विकासखण्ड फिंगेश्वर, मैनपुर, गरियाबंद और छुरा क्षेत्रान्तर्गत गठित टॉस्क फोर्स में शामिल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग,चाईल्ड लाईन (1098), पुलिस विभाग एवं जन साथी के अधिकारी- कर्मचारी द्वारा रेस्क्यू अभियान किया गया। उक्त अभियान के दौरान विभिन्न संस्थानों में दृष्टिगोचर स्थल, सूचना पटल पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध) अधिनियम का सारांश की जानकारी, प्रदर्शित किया जाना नहीं पाया गया, जिसके कारण उक्त संस्थानों को बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधित अधिनियम 2016 अन्तर्गत धारा 3 एवं 14 के विनिदिष्ट (सूचना अप्रदर्शित) उल्लंघन किये जाने के संबंध में कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी कर, कार्यालयीन 07 दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है। अभियान के दौरान किसी भी स्थापनाओं, संस्थानों में बाल, किशोर श्रमिक कार्यरत नहीं पाया गया।

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