बलौदाबाजार

युवक ने की आत्महत्या,उकसाने वाले 4 आरोपी गए जेल

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने वाले 04 आरोपियो को किया गया गिरफ्तार
चारो आरोपी पत्नि, ससुर, साला एवं ससुर के मितान द्वारा मृतक को आचरण ठीक नहीं है, कहकर लगातार प्रताड़ित कर रहे थे.
चारों आरोपियों को ग्राम खैरा सरगांव जिला मुंगेली से गिरफ्तार किया गया.

नाम आरोपी-

  1. दिलहरण साहू पिता गोंदी राम साहू उम्र 52 साल साकिन खैरा थाना सरगांव जिला मुंगेली
  2. मोहन यदु पिता खोरबाहरा यदु उम्र 47 साल साकिन दतरेंगी थाना भाटापारा ग्रामीण
  3. कपिल साहू पिता दिलहरण साहू उम्र 32 साल साकिन खैरा थाना सरगांव जिला मुंगेली
  4. श्रीमती कपुरन साहू पति स्व. पनेश्वर साहू उम्र 28 साल साकिन सकरी थाना सिटी कोतवाली हाल खैरा थाना सरगांव जिला मुंगेली से है.

बलौदाबाजार जिले में अपराधों की त्वरित रोकथाम हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एसडीओपी श्रीमति निधी नाग एवं थाना प्रभारी निरीक्षक अजय झा के दिशा निर्देश में थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्र 239/2024 धारा 306,34 भादवि के आरोपीगण को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया।

पूरा मामला 29.07.2023 की सुबह 10 बजे रमेश कुमार साकिन सकरी थाना आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका लड़का पनेश्वर साहू उम्र 30 वर्ष, का इनके पत्नि कपूरन बाई के साथ विवाद चल रहा हैं। पिछले 04 माह से वह अपने मायके में हैं। पति-पत्नि का मामला मुंगेली के कोर्ट मे चल रहा हैं। मृतक अपने घर में अकेला रह रहा था। इसी विवाद के चलते पनेश्वर साहू, दिनांक 29.07.2023 को स्वयं आग लगाकर आत्महत्या कर लिया हैं। कि रिपोर्ट पर मर्ग क्र. 77/23 धारा 174 दप्रसं. का मर्ग इन्टीमेशन कायम किया गया, जिसका पंचनामा कार्यवाही दौरान शव पंचनामा के मृतक के पास वाले रूम में एक सुसाइड नोट मिला जिसमें मृतक के ससुर दिलहरण साहू, उसका मितान मोहन यदु, मृतक की पत्नि कपुरन बाई साहू, तथा कपिल साहू के द्वारा दो-तीन बार जान से मारने की धमकी देने बाबत् लेख हैं।

मृतक के पिताजी रमेश कुमार साहू, मृतक के भाई भोलाराम साहू, शुकवारो साहू, चुरामणी साहू, गणेशराम साहू, से कथन लिया गया। सभी ने बतलाये कि मृतक के ससुर, उसकी पत्नि कपुरन साहू, कपिल साहू, मोहन यदु द्वारा हमेशा पनेश्वर साहू के आचरण ठीक नहीं होने का आरोप लगाकर प्रताड़ित करते थे आरोपियों के द्वारा आत्महत्या करने के लिए उकसाने के कारण पनेश्वर साहू, अपने ऊपर स्वयं मिट्टी तेल डालकर माचिस से जलाकर आत्महत्या कर लेना बतलाये। सुसाइड नोट का हस्तलिपि विशेषज्ञ से परीक्षण कराया गया, जिसमें मृतक के लिखावट संबंधित जप्त किया गया के लिखावट के जैसा (एक समान) होना पाया गया। मृतक के पीएम रिपोर्ट में आग से जलने के कारण मृत्यु होना लेख हैं। मर्ग जांच पर आरोपी मृतक के ससुर दिलहरण साहू, उसका मितान मोहन यदु, मृतक की पत्नि कपुरन बाई साहू, तथा कपिल साहू के द्वारा मृतक को प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिए उकसाने के चलते मृतक पनेश्वर साहू आग लगाकर आत्महत्या कर लेना जो आरोपियों का कृत्य धारा 306, 34 भादवि. का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण के आरोपियो को आज दिनांक 27.03.2024 को गिरफ्तार किया कर रिमाण्ड पर लिया गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button