
दिल्ली – भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अपने नियमों में 1 अप्रैल 2024 से नए बदलाव किये है। पहले केवल 65 की आयु तक के लोग पॉलिसी खरीद सकते थे, अब कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में हेल्थ इंशोरेंस पॉलिसी खरीद सकता है।
गंभीर बिमारी वालों को भी देनी होगी पॉलिसी
जारी की गई सुचना के अनुसार बीमाकर्ताओं को अब कैंसर, हृदय या गुर्दे के फ़ैल होने या एड्स जैसी गंभीर बिमारी वाले व्यक्तियों को भी पॉलिसी देनी होगी। कोई भी बीमा कंपनी गंभीर बिमारी से ग्रस्त लोगों को पॉलिसी के लिए मन नहीं कर सकती। IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा के वेटिंग पीरियड को भी 48 महीने से घटाकर 36 महीने तक का कर दिया है।बिमा के नए नियमों के अनुसार , सभी पहले से मौजूदा स्थितियों को 36 महीने के बाद कवर किया जाना होगा, भले ही पॉलिसीधारक ने पहले उनके बारे में बताया हो या नहीं।
अधिसूचना के अनुसार, बीमाकर्ताओं को पॉलिसीधारकों की सुविधा के लिए किश्तों में प्रीमियम भुगतान की पेशकश करने की अनुमति है. यात्रा पॉलिसियां केवल सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा ही पेश की जा सकती हैं. इसमें कहा गया है कि आयुष उपचार कवरेज पर कोई सीमा नहीं है.
आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी प्रणालियों के तहत उपचार को बिना किसी सीमा के बीमा राशि का कवरेज मिलेगा. अधिसूचना में कहा गया कि लाभ-आधारित बीमा वाले पॉलिसीधारक विभिन्न बीमाकर्ताओं के साथ लचीलेपन और विकल्पों को बढ़ाते हुए कई दावे दायर कर सकते हैं.




